वाशिंगटन . अमेरिका में 2.30 लाख ग्रीन कार्ड रद्द हो सकते हैं. राष्ट्रपति के सलाहकार आयोग ने 1992 के बाद से इस्तेमाल नहीं किए गए परिवार एवं रोजगार श्रेणियों के ग्रीन कार्ड वापस लेने की सिफारिश मंजूर कर ली है, जिससे इस कार्ड के लिए इंतजार कर रहे हजारों भारतीय-अमेरिकियों को लाभ हो सकता है.
ग्रीन कार्ड को आधिकारिक स्थायी निवासी कार्ड के रूप में जाना जाता है. यह दस्तावेज अमेरिका में रह रहे प्रवासियों को जारी किया जाता है, जो इस बात का सबूत होता है कि कार्डधारक को स्थायी रूप से देश में रहने का विशेषाधिकार दिया गया है.
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के एडवाइजरी कमीशन ऑन एशियन अमेरिकन्स, नेटिव हवाइयन्स एंड पेसिफिक आइलैंडर्स के सदस्य एवं भारतीय अमेरिकी उद्यमी अजय भुटोरिया ने आयोग के सामने गुरुवार को रखी गई अपनी सिफारिशों के बारे में बताया कि 1992 से 2022 तक इस्तेमाल नहीं किए गए रोजगार आधारित 2,30,000 से अधिक ग्रीन कार्ड को वापस लिया जाएगा. हर वित्त वर्ष में इनमें से कुछ कार्ड को जारी करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. ये कार्ड इस श्रेणी के लिए तय 1,40,000 कार्ड की वार्षिक सीमा के अतिरिक्त होंगे.
ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों को मिलेगी राहत भूटिया ने कहा कि इस्तेमाल नहीं किए गए ग्रीन कार्ड वापस लेने और भविष्य में इन्हें व्यर्थ होने से रोकने का मकसद ग्रीन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में नौकरशाही के कारण होने वाली देरी की समस्या को दूर करना और कार्ड मिलने का इंतजार कर रहे लोगों को राहत प्रदान करना है. कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस के अनुसार, पिछले दो दशक में, परिवार-प्रायोजित ग्रीन कार्ड की प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है.
भारत के लिए हर साल आठ हजार कार्ड जारी
अमेरिका नागरिकता एवं आव्रजन सेवाओं के निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार डगलस रैंड ने बताया कि अमेरिका में स्थायी रूप से रह रहे किसी व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दिए जाने वाले ग्रीन कार्ड पर वार्षिक सीमा दुनिया के लिए 2,26,000 है, जबकि रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड की वार्षिक सीमा 1,40,000 है. भारत को हर साल करीब आठ हजार रोजगार आधारित ग्रीन कार्ड जारी किए जाते हैं. भारत के करीब 2,000 एच-1बी वीजा आवेदकों को हर साल ग्रीन कार्ड मिलते हैं.