
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी व पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद की मुश्किलें बढ़ गई हैं. एमपी-एमएलए कोर्ट की एसीजेएम शाम्भवी ने दिव्यांगों को उपकरण बांटने के मामले में हुई धांधली में बुधवार को लुईस खुर्शीद और उनके ट्रस्ट के सचिव अतहर फारुखी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं.
विशेष लोक अभियोजक अचिंत द्विवेदी ने कहा, आर्थिक अपराध शाखा अनुसंधान संगठन के इंस्पेक्टर ने 29 मई 2017 को भोजीपुरा थाने में केस दर्ज कराया था. आरोप था कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने डॉ. जाकिर हुसैन ट्रस्ट को कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण देने के लिए 71.50 लाख अनुदान राशि दी थी. ट्रस्ट ने बरेली, मेरठ समेत 17 जिलों में कैंप लगाकर दिव्यांगों को उपकरण बांटने की आख्या मंत्रालय को प्रेषित की थी. शिकायत पर हुई जांच में ट्रस्ट द्वारा भोजीपुरा में कोई कैंप लगाना नहीं पाया गया. प्रकरण में जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई थी.
अचिंत द्विवेदी ने बताया कि लुईस खुर्शीद ने चार्जशीट के खिलाफ हाईकोर्ट की शरण ली थी लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली. चार्जशीट दाखिल होने के बाद से लुईस और अतहर फरार चल रहे हैं. कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपस्थित नहीं होने पर दोनों के खिलाफ गिफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं. मामले में अगली सुनवाई 16 फरवरी को होगी.