दिल्ली में बढ़ते एयर पॉल्यूशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। दिल्ली सरकार ने सोमवार से GRAP-4 लागू किया, लेकिन कोर्ट ने सवाल किया कि इसमें तीन दिन की देरी क्यों हुई। जस्टिस ने पूछा कि GRAP को पहले क्यों लागू नहीं किया गया।
कोर्ट का सवाल: क्यों हुई देरी?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब AQI 300 से 400 के बीच पहुंच जाए, तो तुरंत GRAP लागू कर देना चाहिए था। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब AQI 401 को पार कर जाए, तो GRAP-3 को तत्काल लागू करना था। लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे लागू करने में देरी की, यह समझ से परे था।
सरकार ने दी यह सफाई
दिल्ली सरकार ने कोर्ट को बताया कि वे AQI को मॉनिटर कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि स्थिति में सुधार होगा। लेकिन कोर्ट ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह का जोखिम नहीं लिया जा सकता।
कोर्ट का आदेश: GRAP-4 जारी रहेगा
कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि GRAP-4 को जारी रखा जाएगा, भले ही AQI 450 से नीचे जाए। साथ ही, दवाओं और अन्य मालवाहक वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
आज दिल्ली में AQI 500 के करीब पहुंच गया, जिससे प्रदूषण की स्थिति और गंभीर हो गई है।