पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सिख महिलाओं के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुसार अब उन्हें मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। यह आदेश 15 फरवरी, 2022 से प्रभावी मोटर व्हीकल संशोधन के आधार पर लागू किया गया है।
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने इस निर्णय के तहत कहा कि सिख धर्म से जुड़े व्यक्ति, जो पगड़ी पहनते हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी महिला और पुरुष मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने से छूट नहीं मिलेगी। हाईकोर्ट ने महिला सवारियों में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं की संख्या और उनमें होने वाली मौतों का संज्ञान लिया है, जिसमें 2017 की एक घटना विशेष रूप से उल्लेखनीय रही थी। इस घटना में दो सिख लड़कियां हेलमेट न पहनने के कारण सड़क दुर्घटना में जान गंवा बैठी थीं।
इस निर्णय के बाद, चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा दी गई छूट को भी समाप्त कर दिया गया है, और अब पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में सभी महिलाओं को हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा।