UP News: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार अब खाने में थूक जैसी घिनौनी हरकतों पर सख्त कदम उठाने जा रही है। ऐसे मामलों में सख्ती से निपटने के लिए सरकार एक नए कानून की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है, जिसमें इस कानून पर विस्तार से चर्चा होगी।
सूत्रों के मुताबिक, योगी सरकार दो अहम अध्यादेश पेश करने वाली है: “छद्म एवं सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश 2024” और “यूपी प्रिवेंशन ऑफ कॉन्टेमिनेशन इन फूड (कंज्यूमर राइट टू नो) अध्यादेश 2024″। इन अध्यादेशों का मकसद न सिर्फ थूक मिलाकर खाना परोसने वालों पर शिकंजा कसना है, बल्कि हर उपभोक्ता को अपने भोजन की गुणवत्ता और स्रोत के बारे में जानने का अधिकार भी देना है।
UP News: इन अध्यादेशों के तहत, थूक मिलाने या खाने में किसी भी प्रकार की मिलावट करने वालों के खिलाफ कड़ी सजा का प्रावधान किया जाएगा। साथ ही, हर उपभोक्ता को यह अधिकार मिलेगा कि उसे बताया जाए कि उसका खाना कहाँ और किसके द्वारा तैयार किया गया है।
अब उपभोक्ता सिर्फ खाने का स्वाद नहीं चखेंगे, बल्कि यह भी जान पाएंगे कि उनके भोजन की शुद्धता का स्तर क्या है। योगी सरकार का यह कदम न सिर्फ खाद्य सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण होगा, बल्कि उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा भी करेगा।