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अंतरिम सरकार ने पूर्व PM का राजनयिक पासपोर्ट किया रद्द

ढाका: बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने गुरुवार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द कर दिया है. आंतरिक मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि शेख हसीना का पासपोर्ट और पूर्व सरकार के मंत्रियों और पूर्व विधायकों के पासपोर्ट जो अब अपने पदों पर नहीं हैं, उन्हें “निरस्त कर दिया है.” ढाका के गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा, पूर्व प्रधानमंत्री, उनके सलाहकार, पूर्व कैबिनेट और भंग नेशनल असेंबली के सभी सदस्य अपने पदों के आधार पर राजनयिक पासपोर्ट के लिए पात्र थे. अगर उन्हें उनके पदों से हटा दिया गया है या सेवानिवृत्त कर दिया गया है, तो उनके और उनके पति/पत्नी के राजनयिक पासपोर्ट रद्द किए जाने चाहिए.”

नए अधिकारियों ने कहा कि शेख हसीना और उनके कार्यकाल के दौरान अन्य पूर्व शीर्ष अधिकारी मानक पासपोर्ट (Standard Passport) के लिए आवेदन कर सकते हैं. बता दें हसीना छात्रों के अभूतपूर्व सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच अपने पद से इस्तीफा देकर पांच अगस्त को भारत आ गई थी.

शेख हसीना के खिलाफ 49 मामले दर्ज
शेख हसीना, उनके पूर्व कैबिनेट सहयोगी और शीर्ष पुलिस अधिकारियों के खिलाफ बृहस्पतिवार को कम से कम पांच और हत्या के मामले दर्ज किए गए हैं. जिससे उनके (हसीना के) खिलाफ दर्ज मामलों की संख्या 49 हो गई है. ‘डेली स्टार’ अखबार की खबर के अनुसार, पांच मामलों में से तीन ढाका में दर्ज किए गए, जबकि दो मामले नरसिंगडी और बोगुरा में दर्ज किए गए हैं.

अवामी लीग की अध्यक्ष हसीना पर अब तक कम से कम 49 मामले दर्ज हो गए हैं, जिनमें हत्या के 40, मानवता के खिलाफ अपराध और नरसंहार के सात, अपहरण का एक और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के जुलूस पर हमले का एक मामला शामिल हैं. चार अगस्त को ढाका के अशुलिया में विरोध प्रदर्शन के दौरान एक रेहड़ी-पटरी वाले की हत्या के आरोप में हसीना और 46 अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया.

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उत्तर पश्चिम क्षेत्र के एक निवासी ने एयरपोर्ट क्षेत्र में पांच अगस्त को हुई 12वीं कक्षा के एक छात्र की मौत के मामले में हसीना और 32 अन्य के खिलाफ ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मैनुल इस्लाम की अदालत में एक और मामला दर्ज कराया है. मोहम्मदपुर के एक निवासी ने शहर में 19 जुलाई को हुई 23 वर्षीय एक युवक की हत्या के मामले में हसीना और 67 अन्य के खिलाफ ढाका मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राजेश चौधरी की अदालत में शिकायत दी.

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