पठानकोट: 2020 में पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना के फूफा की हत्या के मामले में 12 लोगों को दोषी ठहराया गया था। इस मामले में जिला सेशन जज ने सभी दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही हर दोषी पर दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
चार साल तक चले इस मुकदमे के बाद अब अदालत ने दोषियों को यह सजा दी है।
दोषियों के नाम इस प्रकार हैं: असलम उर्फ नासो (44) अमृतसर, पंजाब; स्वर्ण उर्फ मैचिंग (28) अरोया, उत्तर प्रदेश; शाहरुख खान उर्फ लुकमन (46) छूंजू, राजस्थान; मोहब्बत (26) छूंजू, राजस्थान; रिहान उर्फ सोनू (29) छूंजू, राजस्थान; तवजल बीबी (53) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश; काजम उर्फ रीडा (60) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश; साजन उर्फ आमिर (55) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश; चाहत उर्फ जान (38) कानपुर, उत्तर प्रदेश; जबराना (43) छूंजू, राजस्थान; गोलू उर्फ सेहजान (18) सहारनपुर, उत्तर प्रदेश; और छजू उर्फ बाबू मियां (70) बरेली, उत्तर प्रदेश।
इन सभी को उम्रकैद के साथ-साथ दो-दो लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी दी गई है।