दिल्लीराष्ट्र

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त , कहा- दोषी होने के नाते किसी का घर गिराना ठीक नही..

नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन के मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि सिर्फ आरोपी होने के आधार पर किसी का घर नहीं गिराया जा सकता। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में अपनी बात रखते हुए कहा कि यह कार्रवाई नगर निगम के कानून के अनुसार की गई थी।

जस्टिस गवई ने कहा कि भले ही कोई दोषी हो, फिर भी उसका घर नहीं गिराया जा सकता। तुषार मेहता ने जवाब दिया कि याचिकाकर्ता अदालत के सामने गलत तरीके से मामला पेश कर रहे हैं और यह कार्रवाई नियमों का पालन करते हुए की गई थी। जस्टिस विश्वनाथन ने यह भी कहा कि किसी को भी कमियों का फायदा नहीं उठाना चाहिए।जो भी किया जाना चाहिए उसमे कानून का पालन हो।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश बनाने की जरूरत है। सभी पक्षों के सुझाव लेने के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरे देश के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी।

aamaadmi.in
join whatsapp channel
aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button