नई दिल्ली: दिल्ली में अब घटकतौली करने वाले दुकानदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली लीगल मेट्रोलॉजी रुल्स 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है, जिसके बाद जुर्माने की राशि में भारी बढ़ोतरी की गई है।
क्या हैं संशोधन?
- जुर्माना बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया: अब खुदरा विक्रेताओं को घटतौली के मामले में 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा, जो पहले 2500 रुपये था।
- नॉन-स्टैंडर्ड माप और बाट का निर्माण करने पर जुर्माना अब 1 लाख रुपये तक बढ़ गया है।
- थोक व्यापारी के लिए जुर्माना 10,000 रुपये और पेट्रोल पंप के लिए 50,000 रुपये होगा।
संशोधन का उद्देश्य
ये संशोधन जन विश्वास अधिनियम 2023 के तहत किए गए हैं, जिनका उद्देश्य उपभोक्ता सुरक्षा और निष्पक्ष बाजार प्रथाओं को बढ़ावा देना है। उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और धोखाधड़ी को रोकना इस कदम का मुख्य उद्देश्य है।
एलजी का आदेश और आगे की प्रक्रिया
- कंपाउंडिंग शुल्क में बढ़ोतरी की अनुमति मिलने के बाद, दिल्ली सरकार अब विशेष अपराधों के लिए कंपाउंडिंग फीस बढ़ा सकेगी।
- उपराज्यपाल ने कानूनी विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए इसे भारत सरकार के उपभोक्ता मामले मंत्रालय को भेजने का आदेश दिया है।
व्यवसायों पर असर
दिल्ली में इन कड़े नियमों के लागू होने से व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए समान अवसर बढ़ेंगे। यह कदम दिल्ली को व्यवसाय-अनुकूल और उपभोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।