रायपुर: सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के कोयला घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में लंबे समय से जेल में बंद सौम्या चौरसिया को अंतरिम जमानत दी है। सौम्या चौरसिया छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ओएसडी रह चुकी हैं। हालांकि, उन्हें अन्य मामलों के चलते जेल में ही रहना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने सौम्या चौरसिया की जमानत के लिए कई शर्तें लगाई हैं। इसमें मुख्य शर्तें हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार उन्हें बहाल नहीं करेगी, वे गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगी और ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होती रहेंगी। उनका पासपोर्ट कोर्ट के पास जमा रहेगा और बिना अनुमति के वे देश नहीं छोड़ सकेंगी।
सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भुईयां की पीठ ने सुनवाई की। सौम्या के वकील ने बताया कि यह जमानत केवल ईडी के मामले में मिली है, जबकि अन्य मामलों में हाईकोर्ट में याचिका लंबित है।
सौम्या चौरसिया पिछले दो साल से जेल में हैं। उनके साथ कुछ अन्य अधिकारियों पर भी कोयला घोटाले और अवैध संपत्ति अर्जित करने के आरोप हैं। इस मामले में करीब 500 करोड़ रुपये का घोटाला सामने आया है.