मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सेक्टर-113 थाना प्रभारी सहित सात पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं. एक महिला ने आरोप लगाया है कि पुलिसकर्मियों ने उसके बेटे को अवैध तरीके से हिरासत में रखा और लूट के मामले में फर्जी तरीके से जेल भेज दिया. इसको लेकर महिला ने अदालत में अपील की थी. इसके तहत पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं.
पुलिस ने करीब तीन महीने पहले चेन लूट के मामले में सोरखा गांव निवासी जगदीश यादव उर्फ जग्गी, कालू और सागर वाल्मिकी को अदालत में पेश कर जेल भेजा था. जगदीश की मां वीरवती ने अदालत में याचिका दायर की. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सेक्टर-113 थाना प्रभारी शरदकांत सहित उपनिरीक्षक सुनील कुमार, उप निरीक्षक अरुण कुमार वर्मा, उप निरीक्षक आवेश मलिक, उप निरीक्षक चंद्रशेखर बालियान, कांस्टेबल रोहित शर्मा और रोहित कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश जारी किया है. एडीसीपी आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि मामले में उचित कार्रवाई की गई थी. हाईकोर्ट में अपील करेंगे.