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अब अनचाही कॉल की समस्या से काफी हद तक मिलेगा छुटकारा

अब अनचाही कॉल की समस्या से काफी हद तक मिलेगा छुटकारा

सरकार अनचाही कॉल के खिलाफ सख्त हो गई है। ऐसे में सरकारी बॉडी टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी Trai की तरफ से एक नया नियम लागू किया गया है, जो देशभर में 1 सितंबर 2024 से प्रभावी हो जाएगा। इस नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल को लेकर होने वाली समस्या से काफी हद तक छुटकारा मिल सकता है। इसके लिए सरकार की ओर से टेलिकॉम कंपनियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

क्या हैं नए नियम
ट्राई की रिपोर्ट की मानें, तो अगर आप अपने निजी मोबाइल नंबर से टेलीमार्केटिंग कॉल करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर को 2 साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। दरअसल सरकार की ओर से टेलिमार्केटिंग के लिए एक नई मोबाइल नंबर सीरीज जारी की है। दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के मद्देनजर नई 160 वाली नंबर सीरीज शुरू की है। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को 160 नंबर सीरीज से प्रमोशन कॉल और मैसेज करने होंगे।

इस तरह के कॉल और मैसेज पर होगी रोक
ऐसा माना जा रहा है कि नए नियम के लागू होने के बाद अनचाही कॉल्स और मैसेज की समस्या से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि नए मोबाइल नंबर बैन नियम में ऑटोमेटिक जनरेटेड कॉल्स और मैसेज को भी शामिल किया गया है, जिसे रोबोटिक कॉल्स और मैसेज भी कहते हैं। सरकार की मानें, तो 1 सितंबर से ऐसे सभी कॉल्स और मैसेज पर रोक लग जाएगी।

ऐसे कर सकते हैं शिकायत
दूरसंचार विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 माह में 10 हजार से ज्यादा फ्रॉड वाले मैसेज भेजे जा चुके हैं। अगर आपके पास ऐसे मैसेज या कॉल्स आती हैं, तो उसकी शिकायत ‘संचार साथी पोर्टल’ पर दर्ज की जा सकती है। अगर आपको कोई 10 डिजिट वाले मोबाइल नंबर से मैसेज भेजता है, तो आप इसकी शिकायत सीधे 1909 पर कर सकते हैं।

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