राष्ट्र

पश्चिम बंगाल हिंसा की जांच एनआईए ही करेगी

नई दिल्ली. रामनवमी के दौरान पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिंसा की जांच एनआईए को सौंपे जाने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश में दखल से इनकार कर दिया.

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा, हम उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से दाखिल विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं. बंगाल सरकार ने हिंसा की जांच को एनआईए को स्थानांतरित किए जाने के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की थी. याचिका में कहा गया था कि हिंसा में विस्फोटक का इस्तेमाल नहीं किया गया था.

अभिषेक बनर्जी मामले में ईडी से जवाब मांगा

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को ईडी से यह बताने के लिए कहा कि धन शोधन मामले में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया या नहीं. विदेश यात्रा को लेकर दंपती ने अर्जी दाखिल की थी.

aamaadmi.in
aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
सूरज की रोशनी या फिर सप्लीमेंट,किसमे ज्यादा विटामिन डी सिद्धिविनायक मंदिर पहुंचे दीपिका – रणवीर लालबाग के राजा का क्या है इतिहास ? जाने भेड़ियों को मारने पर कितनी सजा मिलती है?