छत्तीसगढ़दुर्ग

दुर्ग में बड़ी कार्रवाई, फर्जी दस्तावेजों के जरिए प्रवेश लिए 140 बच्चों का एडमिशन निरस्त

दुर्ग. फर्जी दस्तावेज के सहारे आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश लिए 140 बच्चों का एडमिशन निरस्त कर दिया गया है. मामले में शिकायत पर जिला शिक्षा विभाग द्वारा जांच कमेटी बनाई गई थी. जांच कमेटी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर एडमिशन रद्द करने की कार्रवाई की गई है. फर्जी दस्तावेज के तहत एडमिशन लेने के मामले में नवभारत ने प्रमुखता से लगातार समाचार प्रकाशित किया था. तभी जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा ने संज्ञान में लेकर जांच कमेटी बनाई थी. बताया जा रहा है कि 140 छात्रों द्वारा एक से अधिक आवेदन करने के कारण एक से अधिक पते वाले आधार कार्ड का परीक्षण किया गया.

जांच में यह भी जानकारी मिली है कि एक आवेदक द्वारा एक आवेदन में पता के लिए आधार कार्ड तो दूसरे आवेदन में किरायानामा प्रस्तुत किया गया. कई पालकों द्वारा किरायानामा में स्थान परिवर्तित करते हुए आवेदन प्रस्तुत किया गया है. आधार कार्ड का परीक्षण चिप्स जिला कार्यालय दुर्ग में किया गया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई के तहत आर्थिक स्थिति से कमजोर तथा गरीब तपके के बच्चों को जिले के बड़े निजी विद्यालयों के आरक्षित सीटों पर प्रवेश दिए जाने का प्रावधान है. इसके लिए जिले में 528 निजी स्कूल चिन्हित है. इन स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 4293 सीट आरक्षित है. बड़े विद्यालयों में श्री शंकर विद्यालय सेक्टर 10, डीपीएस रिसाली, डीपीएस दुर्ग, केपीएस नेहरू नगर, माइलस्टोन, श्री शंकराचार्य विद्यालय हुडको सहित अन्य विद्यालयों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश दिया जाता है. जांच में खुलासा हुआ है कि कमोवेश इन्हीं विद्यालयों में ही फर्जी दस्तावेज के सहारे प्रवेश लिया गया है. हालांकि प्रवेश के पहले नोडल प्राचार्यों द्वारा दस्तावेजों का परीक्षण किया जाता है, लेकिन इन प्राचायों ने दस्तावेजों का परीक्षण सही ढंग से नहीं कर पाए. सच तो यह है कि एक से अधिक नोडल के अधीन आवेदन होने की वजह से नोडल अधिकारी इस गड़बड़ी को पकड़ नहीं पाए.

जांच कमेटी में ये रहे सदस्य

जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद मिश्रा द्वारा मामले जांच के लिए विभागीय अधिकारियों की कमेटी बनाई थी. सहायक संचालक सीमा नायक की अध्यक्षता में बनी कमेटी में सदस्य राजेश ओझा लेखा अधिकारी तथा संजय वर्मा तत्कालीन एमआईसी प्रशासक शामिल थे.

प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा

जिला शिक्षा विभाग द्वारा 140 छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र प्रेषित किया गया है. इसके अलावा दो पालकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पुलिस अधीक्षक दुर्ग को भी पत्र लिखा गया है.

पोर्टल में तकनीकी समस्या

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत तैयार किए गए पोर्टल में कई तकनीकी खामियां है. तकनीकी खामियों के चलते डुप्लीकेट आवेदन की पहचान नहीं हो पाती. यही वजह है कि पालक मोबाइल नेचर बदल कर अलग-अलग पता से आवेदन करते हैं. खामियों को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए. केपीएस में 19 बच्चे प्रभावित

जिला शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार केपीएस नेहरू नगर में प्रवेश लिए 19 बच्चों का प्रवेष्ट निरस्त किया गया है. इसके अलावा माइलस्टीन के 14, डीपीएस दुर्ग के 12, श्री शंकर विद्यालय सेक्टर 10 के 8. डीपीएस रिसाली के 4, श्री शंकराचार्य विद्यालय इडको के 3 सहित अन्य स्कूलों के बच्चों का प्रवेश निरस्त किया गया है.

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