भोजीपुरा के भैरपुरा जादौपुर निवासी मो. आलिम पर लव जिहाद का आरोप लगाया गया है। उसने हाथ में कलावा बांधकर खुद को हिंदू बताकर एक हिंदू युवती को धोखे में रखा। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट, रवि कुमार दिवाकर ने आलिम को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आलिम के पिता, साबिर उर्फ रफीक अहमद को पीड़िता का अपमान करने के लिए दो साल की सजा सुनाई गई है।
सरकारी वकील दिगंबर पटेल ने बताया कि पीड़िता ने थाना देवरनियां में एक तहरीर दी थी। उसने कहा कि वह बरेली के राजेन्द्र नगर में कंप्यूटर कोचिंग पढ़ने जाती थी, जहाँ उसे भैरपुरा जादौपुर का एक लड़का मिला, जो अपना नाम आनंद बताता था और हाथ में कलावा पहनता था। दोनों एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे और आलिम ने शादी करने का प्रस्ताव रखा।
पीड़िता उसके झांसे में आ गई और 13 मार्च 2022 को आलिम उसे बाईपास रोड स्थित राधा कृष्ण मंदिर ले गया, जहाँ उसने शादी का झांसा देकर उसकी मांग में सिंदूर भर दिया। इसके बाद, वह उसे रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास अपने दोस्त तालिम के कमरे पर ले गया, जहाँ उसने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और उसकी अश्लील वीडियो बनाई।
आलिम ने उसे कई बार होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए और वीडियो को वायरल करने की धमकी दी। इस दौरान, पीड़िता गर्भवती हो गई। जब वह आलिम के घर जादौपुर गई, तो उसे पता चला कि उसका असली नाम मो. आलिम है। उस समय आलिम का परिवार वहां मौजूद था, जिसमें उसके पिता, भाई और बहन शामिल थे। परिवार ने उसे गर्भपात कराने के लिए कहा और उसे गालियाँ दीं।
5 मई 2023 को, आलिम ने उसे चाय में दवा मिलाकर दी, जिससे उसकी तबीयत खराब हो गई। 11 मई 2023 को आलिम ने उसे अपने घर बुलाया, जहाँ उसके परिवार ने उसे हाफिजगंज के एक नर्सिंग होम में ले जाकर गर्भपात करवा दिया। आलिम ने उसे धमकी दी कि यदि उसने किसी को इस बारे में बताया, तो उसे और उसके परिवार को जान से मार देगा।
पुलिस ने आलिम और उसके परिवार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना के बाद आलिम के खिलाफ दुष्कर्म, मारपीट और धमकी देने के मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश की गई। सरकारी वकील ने मामले में छह गवाहों को पेश किया।