शराब घोटाला मामला: दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शराब घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। यह मामला एक्साइज पॉलिसी से संबंधित है, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय (ED) की अभियोजन शिकायतों पर ट्रायल कोर्ट ने संज्ञान लिया था।
क्या है मामला?
केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को अस्वीकार करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट से मांग की है कि वह इस आदेश को रद्द करे और इस मामले में आगे की कार्यवाही को रोकने का निर्देश दे।
- ट्रायल कोर्ट का आदेश: ट्रायल कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर अभियोजन शिकायतों को स्वीकार किया था, जिसके बाद केजरीवाल ने इसे चुनौती दी।
- हाईकोर्ट में सुनवाई: इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई 21 नवंबर को होने की संभावना है।
अरविंद केजरीवाल का पक्ष
केजरीवाल का आरोप है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला पक्षपाती और गलत है। उन्होंने कोर्ट से मांग की है कि मामले की कार्यवाही को रोकते हुए अदालत उचित जांच और फैसले की प्रक्रिया अपनाए।
यह मामला दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जो वर्तमान में मीडिया और राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। केजरीवाल द्वारा हाईकोर्ट में दी गई चुनौती से यह साफ है कि वे इस मामले में अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की सुनवाई पर होंगी, जो 21 नवंबर को होने वाली है।