अपराधरायपुर

बहू और समधन की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास

रायपुर. जमीन विवाद के चलते अपनी बहू और समधन की हत्या करने वाले पिता-पुत्र को आजीवन कारावास और 1500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. उरला के अछोली में 3 साल पहले हुए दोहरे हत्याकांड मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लीलाधर साय ने सोमवार को फैसला सुनाया.

प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रत्यक्षदर्शी सहित कुल 15 गवाहों के बयान करवाए गए. अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहनलाल साहू ने बताया कि रामसहाय टंडन (83 वर्ष) ग्राम अछोली थाना उरला निवासी की छोटी बहू सुनीता टंडन अपने घर की बाडी़ के पास गडढा खुदवा रही थी. इस दौरान रामसहाय ने उसके साथ गाली-गलौज की. साथ ही अपने बडे़ बेटे भगतराम टंडन ( 44 साल) को मारने के लिए बुलवाया. विवाद को बढ़ते देखकर सुनीता की मां कमला बाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की. मामला बढ़ता देखकर दोनों ने मिलकर फावड़े से प्राणघातक हमला किया. इससे दोनों की मौत हो गई. घटना के बाद पुलिस ने पिता-पुत्र को गिरतार किया. वहीं प्रकरण की जांच करने के बाद 3 जून 2022 को चालान पेश किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने पुलिस की केस डायरी और गवाहों के बयान के आधार पर फैसला सुनाया.

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