दिल्ली के शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट में दस्तावेज पेश करने की तैयारी कर ली है। इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी।
मुकदमा चलाने के दस्तावेजों की मांग
केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट पर सवाल उठाते हुए, कोर्ट से मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कानूनी अनुमति वाले दस्तावेजों की मांग की है। उनके वकील का दावा है कि ईडी ने सीबीआई मामले की मंजूरी को आधार बनाकर कार्रवाई की है, जबकि दोनों मामलों में अलग-अलग अनुमति की जरूरत होती है।
ईडी का पक्ष
ईडी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को बताया कि चार्जशीट दाखिल करने के लिए सभी आवश्यक मंजूरी ली जा चुकी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत और मंजूरी है।
केजरीवाल का बचाव
अरविंद केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ट्रायल कोर्ट ने बिना उचित मंजूरी के उनके खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत कार्रवाई की। उनका कहना है कि आरोप लगने के समय वह एक लोक सेवक (मुख्यमंत्री) थे, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई कानूनी प्रावधानों के तहत होनी चाहिए।
अगली सुनवाई
इस मामले में 20 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, जबकि 21 दिसंबर को ट्रायल कोर्ट में दस्तावेजों को लेकर बहस होगी। ईडी का यह कदम मामले को और गंभीर मोड़ पर ले जा सकता है।