राष्ट्र

हाई कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली. दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को फिर खारिज कर दिया. न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि वह फिलहाल जमानत के हकदार नहीं हैं.

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुनाया है. जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि वो इस स्टेज पर पर जमानत के योग्य नहीं है. अदालत सिसोदिया के अलावा उद्योगपति अभिषेक बोइनपल्ली, बेनॉय बाबू और विजय नायर की याचिकाओं पर भी फैसला सुनाया है. अदालत ने इनकी भी याचिका खारिज कर दी है. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज धन शोधन के मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. हाईकोर्ट ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम की याचिका खारिज करते हुए कहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली सरकार में  प्रभावशाली पद पर रहे हैं, ज़मानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता. अदालत ने विजय नायर, बिजनेसमैन अभिषेक बोनिपल्ली, बिनॉय बाबू की ज़मानत अर्जी भी खारिज कर दी.

प्रवर्तन निदेशालय (ED,ईडी) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ये सभी सह-आरोपी हैं. दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नीति लागू की थी, लेकिन भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच सितंबर 2022 के अंत में इसे वापस ले लिया गया. बीते दिनों पत्नी की बीमारी को देखते हुए कोर्ट की ओर से सिसोदिया को कुछ घंटों की जमानत मिली थी. गौरतलब है कि मल्टीपल स्केलेरोसिस से पीड़ित अपनी पत्नी के बिगड़ते स्वास्थ्य सहित विभिन्न आधारों पर सिसोदिया ने जमानत मांगी है.

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