नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ सुनवाई करेगी. उच्चतम न्यायालय इस पर 11 जुलाई को सुनवाई करेगा.
सोमवार को अदालत की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार, न्यायाधीशों की पीठ में न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत भी शामिल हैं. बता दें, 5 अगस्त 2019 को केंद्र ने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर से विशेष दर्जा छीनने और इसे दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने का निर्णय लिया था. केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं शीर्ष कोर्ट में दाखिल की गई थी.
महबूबा और उमर ने फैसले का किया स्वागत
पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत है. उम्मीद है कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए न्याय बरकरार रहेगा और दिया जाएगा. वहीं, नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आखिरकार पीठ का गठन हो गया. मैं अब सही ढंग से सुनवाई शुरू होने का इंतजार कर रहा हूं.