कॉर्पोरेटराष्ट्र

वाहनों की लंबाई के आधार पर GST वसूला जाएगा निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली . जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि स्पोर्ट यूटिलिटी वाहन यानी एसयूवी की परिभाषा को पुन परिभाषित किया गया है.

वर्तमान में उपकर लगाने के लिए एसयूवी की परिभाषा में चार मानदंड शामिल हैं – इसे एसयूवी के रूप में जाना जाना चाहिए, लंबाई चार मीटर या उससे अधिक होनी चाहिए और इंजन क्षमता 1,500 सीसी और उससे अधिक होनी चाहिए, और अनलेडेड ग्राउंड क्लीयरेंस न्यूनतम 170 मिमी. होनी चाहिए.

उन्होंने कहा, अब, एसयूवी परिभाषा में केवल लंबाई (4 मीटर और अधिक), इंजन क्षमता (1,500 सीसी और अधिक), और ग्राउंड क्लीयरेंस (170 मिमी और अधिक की अनलेडेड क्लीयरेंस) शामिल होगी. इसमें सभी यूटिलटी वाहनों को शामिल करने का फैसला किया गया है.

सिनेमाहाल में खानपान पर पांच फीसदी ही कर

aamaadmi.in

जीएसटी परिषद ने एक अन्य फैसले में सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों पर रेस्टोरेंट की ही तरह पांच प्रतिशत जीएसटी ही लगाने का फैसला लिया है. मंगलवार की बैठक में निजी कंपनियों की तरफ से दी जाने वाली उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का फैसला किया गया है.

कैंसर-दुर्लभ बीमारियों की दवा पर जीएसटी नहीं

वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद यानी एफएसएमपी के आयात पर जीएसटी से राहत देने का भी फैसला किया है.

 

join whatsapp channel
aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
यूट्यूबर अरमान मलिक पर युवक को पीटने का लगा आरोप तिलक वर्मा ने ICC टी20 रैंकिंग में मचाया तहलका चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ICC ने दिया Pak को झटका सूर्या की कांगुआ का कहर, करेगी छप्परफाड़ कमाई