नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने 28 साल पुराने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए पूर्व सांसद व राजद नेता प्रभुनाथ सिंह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शीर्ष अदालत के समक्ष पेश करने की अनुमति दी है.
दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने पिछले सप्ताह पटना हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए पूर्व सांसद को दोषी ठहराया था. इसके साथ ही, शीर्ष न्यायालय ने बिहार के गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक को आरोपी प्रभुनाथ सिंह को तत्काल हिरासत में लेने और एक सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है.
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की उस मांग को स्वीकार कर लिया, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की अनुमति मांगी थी. पीठ ने 25 अगस्त को पारित आदेश में उनकी इस मांग को स्वीकार कर लिया. सुप्रीम कोर्ट में एक सितंबर को बहस होगी.
अभियोजन पक्ष के अनुसार सारण जिले के मसरख थाना में 25 मार्च 1995 को 47 वर्षीय दारोगा राय व 18 साल के राजेंद्र राय की हत्या करने और अन्य को घायल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया.