रांची. चारा घोटाले में डोरंडा कोषागार से जुड़े 36.60 करोड़ रुपये की अवैध निकासी मामले में दोषी 36 अभियुक्तों को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश विशाल श्रीवास्तव की अदालत शुक्रवार को सजा सुनाएगी. अदालत ने 28 अगस्त को इन अभियुक्तों को दोषी पाकर उसी दिन बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा होटवार भेज दिया था. साथ ही सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए एक सितंबर की तारीख निर्धारित की थी.
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए सभी अभियुक्तों को जेल से कोर्ट में लाया जाएगा जहां अदालत सजा का ऐलान करेगी. इसमें से एक अभियुक्त डॉ केएम प्रसाद रिम्स में इलाजरत हैं. उनकी ओर से आवेदन देकर वीसी से ही सजा सुनाने का अनुरोध किया गया है. मामले में आठ अभियुक्त लोक सेवक और 28 अभियुक्त आपूर्तिकर्ता हैं.