FIR Against Finance Minister Nirmala Sitharaman:
बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के माध्यम से कथित रूप से जबरन वसूली के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने अदालत में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि चुनावी बॉन्ड का इस्तेमाल कर धमकाकर पैसा वसूला गया।
इस शिकायत पर सुनवाई के बाद अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया कि वे इस मामले में एफआईआर दर्ज करें। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 अक्टूबर तक के लिए टाल दी है।
जनाधिकार संघर्ष परिषद ने अप्रैल 2024 में 42वीं एसीएमएम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें Nirmala Sitharaman के साथ-साथ ईडी अधिकारियों, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के पूर्व भाजपा अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। याचिका के अनुसार, इन सभी पर चुनावी बॉन्ड के जरिये जबरन वसूली करने का आरोप है। कोर्ट ने पुलिस को इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं।
चुनावी बॉन्ड योजना पहले भी विवादों में रही है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे को पारदर्शी बनाना था। हालांकि, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि किसने कितने का बॉन्ड खरीदा है, जिसके चलते इसका विपक्ष ने विरोध किया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इस योजना को रद्द कर दिया था।