अपराधछत्तीसगढ़रायपुर

यूजर आईडी से बनाया रिजर्वेशन का ई-टिकट, अवैध खरीद फरोख्त करने वाला गिरफ्तार

रायपुर। मंदिर हसौद क्षेत्राधिकार में पर्सनल यूजर आई.डी. से रेल आरक्षित ई-टिकट बनाकर अवैध खरीद फरोख्त करने वालों दलालों के विरूद्ध धरपकड़ एवं चेकिंग अभियान के दौरान मुखबीर की सूचना पर स्थानीय पुलिस थाना मंदिर हसौद को सहयोग हेतु लिखित मेमो देकर समय करीब 12.15 बजे, ठाकुरदेव चौक नरदाहा रोड चंद्रखुरी में स्थित ‘‘डिजिटल सेवा सर्विस पाईंट‘‘ में दबीश दिए जहां पर एक व्यक्ति मौजूद मिला जिसने अपना नाम व पता अष्वनी वर्मा, वल्द- मन्नूलाल वर्मा, उम्र-28 वर्ष, पता- म.नं-300/अ ठाकुरदेव चौक नरदहा रोड चंद्रखुरी, थाना- मंदिर हसौद, जिला-रायपुर (छ.ग.) होना बताया। उक्त व्यक्ति से रेलवे के आरक्षित ई-टिकट बनाने के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि वह मोबाईल रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के ऑन लाईन कार्य के साथ पर्सनल यूजर आई.डी. का उपयोग कर रेलवे आरक्षित ई-टिकट बनाता है। मांग करने पर 01 नग पर्सनल यूजर आई.डी. ।ेीूंदप5278 को प्रस्तुत किया तथा पर्सनल यूजर आई.डी से बने 39 नग रेलवे आरक्षित ई-टिकटों को प्रस्तुत किया। पर्सनल युजर आईडी से टिकट बनाकर व्यवसाय करने बाबत उक्त व्यक्ति से वैध अधिकार पत्र की मांग ठछैै की धारा 94 के तहत लिखित नोटिस देकर की गई। जिसमें उक्त व्यक्ति द्वारा कोई वैध अधिकार पत्र नहीं दिखा सका एवं नहीं होना बताया। आगे पूछताछ करने पर बताया कि वह लालचवश ग्राहकों की मांग पर चोरी चुपके प्त्ब्ज्ब् के वेबसाईड में जाकर पर्सनल यूजर आई.डी से रेलवे आरक्षित ई-टिकट बनाकर बेचता है, जिसके एवज में वह ग्राहकों से टिकट पर अंकित मूल्य के अतिरिक्त 50-100/-रू. कमीशन के रूप में कमा लेता है। तत्पश्चात उक्त व्यक्ति को उसके अपराध धारा 143 रेल अधिनियम से अवगत कराया गया और मौके पर जप्ती पत्र तैयार कर उसके कब्जे से 39 नग यात्रा किया हुआ ई-टिकट का कुल कीमत 36220.05/- रूपये ( छत्तीस हजार दो सौ बीस रूपयें पांच पैसा), 01 नग सीपीयू, 01 नग मोबाईल टपअव ट.25 चतव कम्पनी का जिसमे सीम नं. 8718083214 आईडिया का सीम लगा हुआ व 01 नग अष्वनी वर्मा के आधार कार्ड की छायाप्रति, जिसे उपस्थित गवाहों के समक्ष मौके पर जब्त किया गया व अन्य आवश्यक कागजात तैयार कर धारा 143 रेलवे एक्ट का अपराध होना पाकर मय जब्त सामान अष्वनी वर्मा को लेकर आगे की कार्यवाही हेतु रे.सु.ब. चौकी मंदिर हसौद के सुपुर्द किया गया। जहां अपराध क्रमांक 334/24 धारा 143 रेल अधिनियम दिनांक 03.09.2024 दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।

join whatsapp channel
aamaadmi.in अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरें

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. aamaadmi.in पर विस्तार से पढ़ें aamaadmi patrika की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
तिलक वर्मा ने ICC टी20 रैंकिंग में मचाया तहलका चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर ICC ने दिया Pak को झटका सूर्या की कांगुआ का कहर, करेगी छप्परफाड़ कमाई विक्की कौशल परशुराम के किरदार में दिखेंगे