न्यूयॉर्क . अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके बेटों को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने धोखाधड़ी का दोषी माना. साथ ही उनके कारोबारी लाइसेंस को रद्द करने का आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि उन्होंने रियल एस्टेट के कारोबार में सालों तक धोखाधड़ी की. जबकि इसी कारोबार ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और व्हाइट हाउस तक पहुंचाया.
न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटीशिया जेम्स द्वारा दायर किए गए एक मुकदमे में मंगलवार को सुनवाई करते हुए न्यायाधीश आर्थर एंगोरोन ने ट्रंप के खिलाफ यह टिप्पणी कर उन्हें दोषी पाया. एंगोरोन ने कहा कि पाया गया है कि पूर्व राष्ट्रपति और उनकी कंपनी ने अपनी संपत्तियों का अत्यधिक मूल्यांकन करके तथा सौदे करने और ऋण हासिल करने में कागजी कार्रवाई में अपनी कुल आय को बढ़ा-चढ़ाकर दिखा कर बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य लोगों के साथ धोखाधड़ी की.
एंगोरोन ने आदेश में कहा कि सजा के तौर पर ट्रंप के कुछ कारोबारी लाइसेंस रद्द कर दिए जाएं. उन्होंने कहा कि वह ट्रंप ऑर्गनाइजेशन के कामकाज की निगरानी जारी रखेंगे. इस फैसले के बाद ट्रंप के लिए न्यूयॉर्क में व्यवसाय करना मुश्किल हो जाएगा. ट्रंप के वकील क्रिस्टोफर किसे ने इस फैसले को घोर अन्याय करार दिया और कहा कि वह इस फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे. ट्रंप के बेटे एरिक ने कहा एंगोरोन का फैसला मेरे पिता के कारोबार को खत्म करने और उन्हें न्यूयॉर्क से बाहर निकालने का एक प्रयास है.
दूसरी बहस में भी शामिल नहीं होंगे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति पद के रिपब्लिकन पार्टी के संभावित उम्मीदवारों की दूसरी बहस में भी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भाग नहीं लेंगे. ट्रंप ने घोषणा की कि वह अन्य उम्मीदवारों के मुकाबले बढ़त बनाए हुए हैं, इसलिए वह बहस में हिस्सा नहीं लेंगे. इस बहस में विवेक रामास्वामी, निक्की हेली समेत अन्य संभावित उम्मीदवार भाग लेंगे. ट्रंप बहस में भाग लेने के बजाय मिशिगन में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां ऑटो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं. इनके प्रति एकजुटता दिखाने के लिए ट्रंप वहां पहुंचेंगे.
25 करोड़ जुर्माने की मांग
अटॉर्नी जनरल लेटिटिया जेम्स ने कहा कि ट्रंप और उनके तीनों बच्चों, उनकी कंपनियों ने आय-व्यय के आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए. वह ट्रंप पर 25 करोड़ जुर्माना और कारोबार पर प्रतिबंध की मांग करती हैं. न्यायाधीश ने माना कि जेम्स ने सितंबर 2022 में जो मुकदमा दायर किया था, उसमें ट्रंप और उनके दोनों बेटों, ट्रंप ऑगनाइजेशन, उनके पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी ने कानून सिद्धांतों का पालन नहीं किया. अदालत ने जेम्स के वकीलों को 7,500 डॉलर प्रत्येक का भुगतान करने का भी आदेश दिया.