Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित मामलों में हर सप्ताह दो बार पुलिस स्टेशन जाने की शर्त में ढील दी। 9 अगस्त, 2024 को दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को जमानत दी गई थी, जिसमें उन्हें हर सोमवार और गुरुवार को एक घंटे के लिए जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया था।
हालांकि, सिसोदिया ने इस शर्त के खिलाफ अपील की थी, और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील पर विचार करते हुए यह शर्त हटा दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अब सिसोदिया को सप्ताह में दो बार पुलिस के समक्ष पेश होने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यह भी कहा कि वे नियमित रूप से सुनवाई में शामिल होंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि सिसोदिया को जमानत देते वक्त यह शर्त इसलिए लगाई गई थी क्योंकि “निकट भविष्य में सुनवाई पूरी होने की संभावना नहीं थी”, लेकिन अब अदालत ने इसे हटा दिया है।