छत्तीसगढ़ के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीजीएम मनीष कुमार दुबे की कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। यह मामला 10 साल पुराना है, जब देवेंद्र यादव ने बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में किसी मुद्दे को लेकर अपने समर्थकों के साथ घेराव किया था। इस घटना के संबंध में उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था।
उस समय सिटी कोतवाली पुलिस ने उनके खिलाफ धारा 147 और 427 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में देवेंद्र यादव के साथ अन्य लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें अमितेश राय, प्रकाशमणि वैष्णव, रंजीत सिंह, और सोहेल खालिक के नाम शामिल थे। देवेंद्र यादव कोर्ट के स्थाई वारंट के जवाब में भी पेश नहीं हो रहे थे। फिलहाल कोर्ट ने उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर राहत देते हुए जमानत दे दी है।