रेलवे की नौकरी के बदले जमीन देने के मामले में लालू यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गृह मंत्रालय ने सीबीआई को लालू यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला सीबीआई की चार्जशीट के आधार पर लिया गया है। अब सीबीआई बाकी आरोपियों के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति लेने की प्रक्रिया में तेजी ला रही है। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने भी इस काम को जल्दी करने का निर्देश दिया है।
लालू यादव पर केस शुरू होने की मंजूरी
सीबीआई ने अदालत को बताया कि गृह मंत्रालय ने लालू यादव के खिलाफ केस चलाने की अनुमति दे दी है। इस मामले में 30 से ज्यादा और लोग आरोपी हैं, जिनके खिलाफ केस चलाने की अनुमति का इंतजार है। सीबीआई ने इसके लिए 15 दिन का समय मांगा है।
अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को
अदालत ने सीबीआई को निर्देश दिए हैं कि बाकी आरोपियों के खिलाफ केस शुरू करने की मंजूरी जल्दी लें। इस मामले की अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को होगी। दो दिन पहले, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी इसी मामले में चार्जशीट दायर की थी। इसके आधार पर अदालत ने लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी और तेजप्रताप यादव समेत 8 लोगों को समन भेजा है। इन लोगों को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
लालू यादव पर क्या आरोप हैं?
लालू यादव पर 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए रेलवे की नौकरियों के बदले जमीन लेने का आरोप है। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी पेश किए हैं। ईडी ने पटना में लालू और तेजस्वी यादव से लंबी पूछताछ की थी।