लखनऊ: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमे मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। जिस कारण अब किसी भी मेडिकल कॉलेज में छात्र यदि सीट छोड़ते है तो उनको 5 लाख का जुर्माना नहीं देना होगा। गुरुवार को विधान परिषद में राज्य के मेडिकल कॉलेजों में छोड़ी गई सीटों के बारे में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी।
विधान परिषद को डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जानकारी दी कि मेडिकल शिक्षा संस्थानों में मेडिकल सीट छोड़ने पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का नियम अब प्रभावी नहीं होगा।। योगी सरकार की ओर से इस नियम को अब खत्म कर दिया गया है। बतादें इससे पहले तक यदि कोई छात्र मेडिकल सीट छोड़ता था तो उसे 5 लाख रुपये का जुर्माना देना पड़ता था।
उपमुख्यमंत्री की ओर से यह भी कहा गया कि यदि किसी मेडिकल संस्थान में डॉक्टरों को परेशान किया जा रहा है तो इसकी भी जांच होगी। कई बार होता है की कुछ निजी कारणों से मेडिकल का छात्र पीजी की पढ़ाई बीच में छोड़ देता है, इस कारण से इस जुर्माने के नियम को खत्म कर दिया गया है।