सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सुप्रीम कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के लिए लुकआउट सर्कुलर को रद्द करने का फैसला बरकरार रखा है। यह उनके लिए राहत की खबर है।
महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई की चुनौती
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि रिया एक जानी-मानी शख्सियत हैं।
सुशांत सिंह राजपूत का मामला
सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने पटना में उनकी मौत की जांच के लिए एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई।
विदेश जाने में समस्या
लुकआउट सर्कुलर के चलते रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को विदेश जाने में कठिनाई हो रही थी। इसी कारण उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय
बॉम्बे हाईकोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर रद्द करने का आदेश दिया था, लेकिन सीबीआई ने इस पर चार सप्ताह तक रोक लगाने की अपील की थी, जिसे खारिज कर दिया गया।
2020 में जारी हुआ था सर्कुलर
सीबीआई ने 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से जुड़े मामले में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच
रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी पूछताछ की गई थी। उन पर सुशांत के बैंक खाते से पैसे हस्तांतरित करने का आरोप है।
परिवार का आरोप
सुशांत के परिवार ने आरोप लगाया है कि रिया ने उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर किया। यह मामला अभी भी जांच के दायरे में है।