Bhopal News: भोपाल में एक युवक, फैजल उर्फ फैजान, हाल ही में चर्चा का विषय बना जब उसने हाई कोर्ट से मिले निर्देशों के बाद मिसरोद थाने जाकर ‘भारत माता की जय’ का उद्घोष किया और तिरंगे को 21 बार सैल्यूट किया। यह एक ऐसा पल था जिसने न केवल उसे बल्कि वहां मौजूद सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया कि विचार और नारे कैसे बदल सकते हैं।
फैजल पर आरोप था कि उसने ‘पाकिस्तान जिंदाबाद’ और ‘हिंदुस्तान मुर्दाबाद’ जैसे नारे लगाए थे, जिसके बाद 17 मई 2024 को मिसरोद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। जब मामला ट्रायल कोर्ट में पहुंचा, तो जमानत निरस्त हो गई, जिससे फैजल ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की। इस याचिका की सुनवाई के दौरान, एक वीडियो क्लिप भी पेश की गई जिसमें स्पष्ट था कि वह विवादित नारे लगा रहा है।
सरकारी वकील सीके मिश्रा ने अपनी दलील में बताया कि आरोपी के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं और उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस देश में उसने जन्म लिया है, उसी के खिलाफ नारे लगाना उचित नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि फैजल को अपने देश पर विश्वास नहीं है, तो उसे उस देश में जाना चाहिए जहां के नारे लगाना उसे पसंद है।
Bhopal News: हाई कोर्ट ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए फैजल को जमानत दी, लेकिन एक सशर्त आदेश के साथ। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की सिंगल बेंच ने स्पष्ट किया कि ट्रायल खत्म होने तक उसे हर महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद पुलिस थाने में तिरंगे को 21 बार सैल्यूट करना होगा और ‘भारत माता की जय’ कहना होगा।
आज, 22 अक्टूबर को फैजल ने उन निर्देशों का पालन करते हुए थाने का दौरा किया। उसने गर्व से ‘भारत माता की जय’ का नारा लगाया और तिरंगे को सलाम किया।