दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की है। यह मामला दिल्ली की शराब नीति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। उन्होंने ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही कार्रवाई को रोकने की मांग की है। केजरीवाल ने ईडी की चार्जशीट पर ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। उनकी दलील है कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए जरूरी कानूनी आधार नहीं लिया गया है।
12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, सीबीआई के मामले में उन्हें जेल से बाहर नहीं आने दिया गया। फिर 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में भी उन्हें जमानत दे दी।