अपराधछत्तीसगढ़

दहेज के लिए मारपीट व प्रताड़ना का आरोप, पति, सास व ससुर के खिलाफ एफआईआर

राजनांदगांव. शहर के प्रतिष्ठित कारोबारी व ठेकेदार के खिलाफ उसकी बहू ने दहेज के लिए मारपीट कर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कोतवाली थाना में पति के साथ ही सास व ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना की धारा 498 (ए) 34 के तहत अपराध दर्ज कराई है.

पुलिस के अनुसार प्रार्थिया दिशा साहू ने शिकायत दर्ज कराई है कि उनका अंतरजातीय विवाह रीति-रिवाज के साथ 17 जुलाई 2019 को वर्धमान नगर निवासी दिग्विजय पिता दुष्यंत दास के साथ हुई थी. शादी के बाद से पति दिग्विजय दास, ससुर दुष्यंत दास व सास अर्चना दास द्वारा दहेज के लिए लगातार मारपीट व प्रताड़ित किया गया. पीड़ित बहू दिशा ने पुलिस को बताया कि शादी के दौरान ससुर दुष्यंत व सास अर्चना दास ने जाति बिरादरी में शादी करने पर भरपूर दहेज मिलने की बात कहते हुए उसके पिता से 20 लाख रुपए नकदी रकम व 25 लाख रुपए के सोने के जेवरात दहेज के रूप में लिए. इसके बाद भी लगातार प्रताड़ित किया गया. शिकायत में बताया है कि दहेज में दिए गए 20 लाख रुपए नकदी व 25 लाख के जेवरात को गिरवी रखकर बिजनेस में लगाने व वापस मांगने पर नहीं लौटाने की बात कही है. शिकायत महिला सेल के बाद कोतवाली थाना में की गई है. पुलिस अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है.

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