छत्तीसगढ़

सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद जीपी सिंह की बहाली का आदेश जारी

छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस अफसर जीपी सिंह की बहाली का आदेश अब केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले के बाद आया है, जिसमें केंद्र सरकार की याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब जीपी सिंह की वापसी की उम्मीद जगी है, और जल्दी ही उन्हें छत्तीसगढ़ में फिर से पदस्थापित किया जा सकता है।

क्या था मामला?

सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर को जीपी सिंह के खिलाफ अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द करने के मामले में केंद्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद, केंद्र सरकार ने उन्हें फिर से बहाल कर दिया। यह फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) के फैसलों के खिलाफ था।

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आरोप और गिरफ्तारी

जीपी सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और राजद्रोह के आरोप थे। जुलाई 2021 में एसीबी ने उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें करोड़ों की अवैध संपत्ति और संवेदनशील दस्तावेज मिले थे। इसके बाद उन्हें सस्पेंड किया गया और राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया। 2022 में जमानत मिलने के बाद भी उनका मामला जारी रहा।

क्या हुआ फिर?

केंद्र सरकार ने 2023 में जीपी सिंह को अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया, जबकि उनकी सेवा में आठ साल बचे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले के बाद उनका बहाल होना तय हो गया है। अब उनकी छत्तीसगढ़ में फिर से सेवा शुरू हो सकती है।

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