Sharon Raj Murder: केरल की नेय्याट्टिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने 2022 में अपने बॉयफ्रेंड की हत्या करने के आरोप में मुख्य आरोपी ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। ग्रीष्मा के चाचा निर्मलकुमारन नायर को आईपीसी की धारा 201 के तहत दोषी ठहराते हुए तीन साल की सजा दी गई है, क्योंकि उसने अपराध के सबूतों को नष्ट किया था। इस मामले में ग्रीष्मा की मां को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया।
मृतक की पहचान शेरोन राज के रूप में
मृतक शेरोन राज की पहचान 23 वर्षीय युवक के तौर पर की गई है, जिसे ग्रीष्मा ने जहर देकर मार डाला था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, ग्रीष्मा ने 14 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी स्थित अपने घर में शेरोन राज को आयुर्वेदिक टॉनिक के साथ जहर दिया। 11 दिन बाद, 25 अक्टूबर को राज की अस्पताल में मौत हो गई। जहर के कारण उसके कई अंग विफल हो गए थे।
हत्या की साजिश और जहर देने की योजना
ग्रीष्मा ने हत्या की साजिश तब रची जब उसकी शादी एक सैन्यकर्मी से तय हो गई थी, लेकिन शेरोन राज ने रिश्ते को खत्म करने से मना कर दिया था। इससे गुस्साई ग्रीष्मा ने पहले शेरोन राज को जूस में पैरासेटामॉल मिलाकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह जूस पीने से मना कर दिया था क्योंकि उसमें कड़वापन था। इसके बाद ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक टॉनिक के साथ जहर दे दिया।
अदालत का फैसला (Sharon Raj Murder)
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए ग्रीष्मा की उम्र के आधार पर सजा में नरमी नहीं दी जा सकती थी। ग्रीष्मा ने अपनी शैक्षणिक उपलब्धियों और आपराधिक इतिहास के न होने का हवाला देते हुए सजा में राहत की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया।
इस मामले में अभियोजन पक्ष ने डिजिटल और वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर आरोपों को साबित किया, जिससे न्याय का रास्ता साफ हुआ।