केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के विशेष पोर्टल पर पंजीकरण नहीं करने वाली कंपनियां अब प्लास्टिक उत्पादों का आयात नहीं कर पाएंगी. इनके द्वारा मंगाए गए उत्पाद हवाई अड्डे पर ही रोक लिए जाएंगे. सीपीसीबी की ओर से इसके लिए कस्टम विभाग को पत्र लिखा गया है.
देशभर में तमाम कंपनियां ऐसी हैं, जो उत्पाद को प्लास्टिक की पैकेजिंग में बेचती हैं, लेकिन इस्तेमाल के बाद यह प्लास्टिक पर्यावरण और नागरिक सेवाओं के लिए मुसीबत बन जाती है. इसलिए इस पर रोकथाम के लिए 2022 में जारी ई-वेस्ट प्रबंधन नियमों में विशेष प्रावधान किए गए हैं. नियमों के मुताबिक, कंपनियों को अपने द्वारा बेचे गए प्लास्टिक उत्पाद से पैदा हुए कचरे का बड़ा हिस्सा खुद ही एकत्रित करना होगा. इस क्रम में सीपीसीबी द्वारा विशेष ईपीआर (एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पांसिबिलिटी) पोर्टल भी लांच किया गया. इस तरह की पैकेजिंग से जुड़ी कंपनियों को पंजीकरण कराने के निर्देश हैं.
आवेदन के कागजात दिखाने पर रियायत
सीपीसीबी द्वारा कस्टम विभाग को लिखे गए पत्र में कहा गया कि ईपीआर पोर्टल पर अभी तक पंजीकरण नहीं कराने वाली कंपनियों के लिए अभी कुछ वक्त तक के लिए अंतरिम व्यस्था की गई है. इसके मुताबिक, प्लास्टिक आयात कंपनियों को कागजात दिखाने होंगे कि उन्होंने सीपीसीबी के ईपीआर पोर्टल में आवेदन किया है. इसके बाद ही उनके आयात को हवाई अड्डे से छोड़ा जाएगा. फिलहाल, यह अंतरिम व्यवस्था 31 अगस्त तक है.