
NTA ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2024 का रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज जारी कर दिया है. परिणाम NTA NEET की आधिकारिक वेबसाइट exams.nta.ac.in/NEET व neet.ntaonline.in पर चेक किया जा सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को NTA को NEET का रिजल्ट सेंटर वाइज और सिटी वाइज घोषित करने के आदेश दिए थे.
इन स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट
एनटीए नीट 2024 रिजल्ट चेक करने के लिए सर्वप्रथम ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
वेबसाइट के होम पेज पर आपको NEET (UG) RESULT 2024 CITY/CENTRE WISE टैब पर क्लिक करना होगा.
इसके बाद आपको स्टेट और सिटी चुनना होगा.
अब आप अपने सिटी के आगे व्यू डिटेल पर क्लिक कर करें.
अब आपका परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में स्क्रीन पर ओपन हो जायेगा जहां से आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं.
नतीजे जारी होने के बाद जल्द आएगा काउंसिलिंग शेड्यूल
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की की ओर से आज नतीजे जारी होने के बाद जल्द ही काउंसिलिंग के लिए शेड्यूल घोषित कर दिया जाएगा. शेड्यूल एवं रैंक के अनुसार अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग में भाग लेकर मेडिकल, डेंटल, आयुष और नर्सिंग स्नातक प्रवेश पाठ्यक्रमों में प्रवेश ले सकेंगे.
शीर्ष अदालत ने छात्रों की पहचान गुप्त रखने को भी कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि NEET पेपर लीक केवल पटना व हजारीबाग के केंद्रों तक सीमित है, परिणामों के संपूर्ण डेटा का विश्लेषण बहुत जरूरी है. पहचान छिपाने के लिए डमी ROLL नंबर आवंटित किए जा सकते हैं. मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने यह आदेश NEET पेपर लीक सहित अन्य अनियमितता के आरोपों के आधार पर परिणाम रद्द करने और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिया.
CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि परीक्षा नए सिरे से आयोजित करने का कोई भी आदेश, ठोस निष्कर्ष पर होना चाहिए कि NEET की पूरी प्रक्रिया की पवित्रता प्रभावित हुई है. शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि यह उचित होगा कि NEET-UG -2024 के परिणाम NTA की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएं ताकि उम्मीदवारों द्वारा केंद्रवार प्राप्त अंकों पर कुछ पारदर्शिता लाई जा सके.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार और NTA के उस दावे को बेबुनियाद बताया, जिसमें कहा गया था कि NEET-UG , 2024 का पेपर लीक 5 मई को परीक्षा शुरू होने से महज 45 मिनट पहले छात्रों को दिया गया था. शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पूरी तरह से काल्पनिक और तथ्यों से दूर लगती है कि परीक्षा के दिन पेपर लीक हो गए, हल हो गए और छात्रों को याद करने के लिए भी दिए गए. मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार और NTA के यह दावे न सिर्फ तथ्यों से दूर हैं बल्कि बेबुनियाद है. पीठ ने यह मौखिक NEET-UG, 2024 के पेपर लीक और अन्य कदाचार के आरोपों में 4 जून को घोषित परिणाम रद्द करने व नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान की.