दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पूर्व पीए विभव कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि क्या सीएम आवास में इस तरह के गुंडे को काम करना चाहिए। जब वे पीए नहीं थे तो सीएम आवास पर आखिर क्या कर रहे थे।
नई दिल्ली: आज सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर एक बेहद सख्त टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत की ओर से राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल मामले की सुनवाई के करते हुए कहा गया कि विभव ने ऐसा आचरण किया है मानो कोई गुंडा मुख्यमंत्री आवास में घुस गया हो। कोर्ट ने आगे कहा कि महिला के साथ जबरदस्ती की। इस प्रकार के बर्ताव पर शर्म नहीं आती। निजी सचिव के पद से हटने के पश्चात भी विभव कुमार सीएम आवास में क्यों थे।
‘क्या निजी बंगला है सीएम आवास?
विभव कुमार के वकील से उच्चतम न्यायालय ने सवाल किया कि क्या मुख्यमंत्री आवास कोई निजी बंगला है? क्या ऐसे ‘गुंडे’ को मुख्यमंत्री आवास पर कार्य करना चाहिए। जब सीएम के निजी सचिव नहीं हैं तो विभव कुमार वहां क्यों थे। क्या सीएम आवास गुंडों को रखने के लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने विभव कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह बात कही।
सुप्रीम कोर्ट स्वाति मालीवाल मारपीट के केस में
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार से आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट वाले मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कई सवाल किए।
कोर्ट की ओर से कहा गया की स्वाति के द्वारा अपनी सेहत के बार में बताए जाने के बाद भी बिभव कुमार ने उनसे मारपीट की। मारपीट की वारदात के दौरान पुलिस हेल्पलाइन पर राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल नके फोन करने से क्या संकेत मिलता है।