Delhi Liquor Scam: दिल्ली शराब घोटाले में गृह मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) मामले में दी गई है।
क्या है मामला?
ईडी का दावा है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने 2021-22 की नई आबकारी नीति में बदलाव करके शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाया। इसके बदले कथित तौर पर 100 करोड़ रुपये की रिश्वत दी गई। एजेंसी ने इसे “साउथ लॉबी” की मदद से किया गया घोटाला बताया।
ईडी का आरोप
केजरीवाल और सिसोदिया: ईडी ने इन्हें घोटाले का मास्टरमाइंड और किंगपिन कहा है।
रिश्वत का इस्तेमाल: आरोप है कि 100 करोड़ रुपये में से 45 करोड़ रुपये आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा चुनाव प्रचार में खर्च किए।
चार्जशीट दाखिल: ईडी ने मई 2024 में केजरीवाल, उनकी पार्टी और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
केजरीवाल का पक्ष
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उन्होंने चार्जशीट पर रोक लगाने की मांग की है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस मामले में अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है।
चुनाव पर असर Delhi Liquor Scam:
दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि, पार्टी ने अपने सभी उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और चुनाव की तैयारियों में जुटी है।
नियम क्या कहते हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में आदेश दिया था कि किसी भी सार्वजनिक सेवक पर मुकदमा चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण से अनुमति लेना जरूरी है। गृह मंत्रालय की ताजा मंजूरी के बाद अब केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है।