सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली में प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट कमिश्नर्स ने चौंकाने वाली रिपोर्ट पेश की। उन्होंने दिल्ली सरकार, परिवहन विभाग, और ट्रैफिक पुलिस पर कोर्ट के आदेशों का सही तरीके से पालन न करने का आरोप लगाया।
ट्रक एंट्री पर लापरवाही
कमिश्नर्स ने बताया कि दिल्ली में कुछ जगहों पर चेक पोस्ट तो बने हैं, लेकिन ट्रकों की चेकिंग प्रभावी तरीके से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने 22 नवंबर को 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रदूषण नियंत्रण के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। खासतौर पर ट्रकों की एंट्री रोकने में लापरवाही देखी गई।
मजदूरों के वेलफेयर पर जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कंस्ट्रक्शन पर रोक के कारण प्रभावित मजदूरों के लिए जुटाए गए सेस का इस्तेमाल उनकी भलाई के लिए तुरंत किया जाए। कोर्ट ने कहा कि मजदूरों की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखा जाना बेहद जरूरी है।
स्कूल खोलने पर कमेटी करेगी फैसला
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को कोर्ट ने निर्देश दिया है कि वह मंगलवार तक तय करे कि स्कूल खुले रहेंगे या बंद। कोर्ट ने ग्रेप 4 (ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान) के तहत जारी पाबंदियों पर सख्ती दिखाने की मांग की।
लापरवाही पर सख्त रुख
सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों की लापरवाही पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि जो भी ग्रेप 4 के अनुपालन में ढिलाई बरत रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अदालत अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को करेगी।