दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शराब घोटाले के मामले में 80 दिन जेल में रहने के बाद, उन्हें आज जमानत मिल गई है। कोर्ट के दोनों जजों ने 10-10 लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। इससे पहले, ईडी ने भी इसी मामले में उन्हें जमानत दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शराब घोटाले के मामले में सीबीआई द्वारा दर्ज केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले उन्हें ईडी के केस में जमानत मिल चुकी थी। अब दोनों मामलों में जमानत मिलने से उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। ये शर्तें वही हैं जो ईडी के केस में जमानत के समय दी गई थीं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल:
मुख्यमंत्री कार्यालय या सचिवालय नहीं जा सकेंगे।
किसी सरकारी दस्तावेज़ पर साइन नहीं करेंगे, जब तक बहुत जरूरी न हो।
इस केस के बारे में सार्वजनिक रूप से कोई बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे।
किसी गवाह से बात नहीं करेंगे।
केस से जुड़ी कोई फाइल नहीं देख पाएंगे।
ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में मदद करेंगे।
केजरीवाल को 21 मार्च को शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया था। लोकसभा चुनाव के कारण 10 मई को उन्हें जमानत मिली थी, लेकिन उन्होंने 2 जून को सरेंडर कर दिया। ईडी के केस में 12 जुलाई को जमानत मिली थी और अब सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई है।
जेल से बाहर आने के लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पहले राउज एवेन्यू कोर्ट जाएगा, जहां बेल बॉन्ड भरा जाएगा। इसके बाद कोर्ट तिहाड़ जेल प्रशासन को रिलीज ऑर्डर भेजेगा और तब केजरीवाल जेल से बाहर आ सकेंगे।