
सरायपाली. श्रीराम फाइनेंस के जॉइंट एमडी सुदर्शन हुल्ला एचआर हेड एगणेश, ज़ोनल बिज़नेस हेड सीजी संजय रूपचंदानी, रीजनल हेड जगदलपुर तुमन साहू, पूर्व स्टेट हेड सूरज सरोगी, जगदलपुर ब्रांच मैनेजर दिनेश चौहान के विरुद्ध थाना बोधघाट में जघन्य अपराध में अफआईआर दर्ज हुई है. रिपोर्ट के मुताबिक़ इन सबके ऊपर आईपीसी के 120 बी ,420, 468, 471,193 धारा लगी है. इन सबके द्वारा कूटरचित दस्तावेज तैयार निलेश पांडेय और रिंकु साहू के विरुद्ध सुकमा थाना में झूठी रिपोर्ट लिखा कर फसाया दिया गया था. जिसमें लोअर कोर्ट ने रिंकु साहू और निलेश पांडेय को बाइज्जत बरी कर दिया है. उक्त मामले में रूपचंदानी को और टूमन साहू को रायपुर निवास से और दिनेश चौहान को जगदलपुर से पुलिस गिरफ़्तार किया गया है.
पुलिस के मुताबिक करकापाल में रहने वाले जीपी पांडेय उम्र 42 वर्ष रिजनल बिजनेश हेेड के पद पर जगदलपुर में कार्य करते थे. जिनका काम व्यवसायिक वाहनों में ग्राहको अपने अधिनस्थ आने वाली शाखाओं के शाखा प्रबंधकों से ऋणु मुहैया करवाना था. श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी मिलमिट कंपनी द्वारा टारगेट को पुरा कराने जुन 2021 को संजय रुप चंदानी रीजनल हेड, दिनेश सिंह चौहान और टुमन लाल साहु, सुदर्शन वीहोला, सुरज सरोगी, ए.गणेश ने दुर्भावना पूर्वक मिलकर कूटरचना कर झूठे दस्तावेज तैयार कर जीपी पांडये और उनके अधिनस्थ कर्मचारी रिंकु साहू के विरुद्ध सुकमा थाने में झूठी शिकायत दर्ज किए थे. जिसके चलते जीपी पांडेय और रिंकु साहू सामाजिक, मानसिक और आर्थिक हानि हुई. उन्हे कंपनी से निष्कासित किया गया और 17 दिन जेल की अभिरक्षा में रहना पड़ा.
संजय रुपचंदानी ने अपने पद और कंपनी में जमा, आम जनता के पैसे का दुरुपयोग कर 70 हजार रुपए कंपनी से आहरित कर जीपी पांडेय के खिलाफ एफआइआर और गिरफ्तारी करवाने में उपयोग किया गया. जीपी पांडेय ने इन सभी के विरुद्ध 12 जून को बोधघाट थाना में शिकायत की थी. पुलिस की जांच में आरोप सही पाए जाने पर सभी आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई है.