कवर्धा. विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने गांजा तस्कर को दोषी पाए जाने पर 12 साल की सजा सुनाई है. साथ ही डेढ़ लाख रुपए के अर्थदंड से दंड़ित किया है. आरोपी के पास से चार पहिया वाहन में 124 किलो गांजा बरामद हुआ था. गांजा मामले में कम प्रकरण में ही सजा हो पाती है. यह सजा गांजा तस्करों से जुड़े आरोपियों के लिए सबक है.
मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है, जहां मुखबिर की सूचना पर बोड़ला पुलिस ने 10 जनवरी 2020 को वाहन से आरोपी रज्जु पटेल पिता मोहन पटेल(28) निवासी मरहेटी मध्यप्रदेश के कब्जे से 124 किलो 834 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 20(ख)(2)(स) व स्वापक औषधियां तथा मन: प्रभावी पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिसकी सुनवाई कवर्धा के विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कबीरधाम में चल रहा था.
इसमें दोषी पाए जाने पर 12 साल की सजा व डेढ़ लाख का जुर्माना लगाया गया. जुर्माना भुगतान नहीं करने पर एक साल का अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. मामले में न्यायालय ने विशेष टिप्पणी करते हुए लिखा है कि वर्तमान समय में नशे के बढ़ते हुए प्रवृत्ति और उससे उत्पन्न होने वाले अपराधों को दृष्टिगत रखते हुए, ऐसे अपराधों का वृहद सामाजिक दुष्प्रभावों होने को देखते हुए अभियुक्त को समुचित रूप से दंडित किया जाना आवश्यक है.
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