
नए नियम के अनुसार, कोई भी दुकानदार बिना पूर्ण केवाईसी के किसी भी व्यक्ति को सिम नहीं बेचेगा. वहीं दूसरी ओर थोक में सिम कार्ड भी नहीं खरीद सकेंगे. एक आईडी पर सीमित सिमकार्ड जारी होंगे. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि सिमकार्ड से होने वाली ठगी को रोका जा सकें. नियम न मानने पर 10 लाख का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है.
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने पेमेंट ऐप्स से उन यूपीआई आईडी और नंबरों को निष्क्रिय करने के लिए कहा है जो एक वर्ष से अधिक समय से सक्रिय नहीं हैं. नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को यह कार्य 31 दिसंबर तक लागू करना होगा.
केंद्र या राज्य सरकार के कर्मचारियों को नवंबर खत्म होने से पहले अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना जरूरी है. ऐसा न करने पर अगली पेंशन आनी बंद हो जाएगी. इसके लिए 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को एक अक्तूबर से 30 नवंबर तक और 60 साल से ज्यादा और 80 साल से कम के लोगों को एक नवंबर से 30 नवंबर तक का समय दिया गया है.
जीवन प्रमाणपत्र न देने पर पेंशन बंद
आरबीआई ने संशोधित लॉकर अनुबंध को क्रमबद्ध तरीके से लागू करने के लिए 31 दिसंबर, 2023 की अंतिम तिथि तय कर दी है. 31 दिसंबर, 2022 या उससे पहले एक परिवर्तित बैंक लॉकर समझौता जमा कर वालों को एक बार फिर से अपडेट लॉकर समझौते पर हस्ताक्षर करने और जमा करने की जरूरत हो सकती है.
नॉमिनेशन की अंतिम तिथि
दिसंबर में आर्थिक क्षेत्र में कुछ बदलाव होने जा रहे हैं जिसमें बैंकिंग से लेकर टेलीकॉम क्षेत्र तक में नियमों में परिवर्तन देखने को मिलेगा. जीवन प्रमाण पत्र, आधार अपडेशन के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी नए नियम लागू होंगे.
घर के दस्तावेज वापस न देने पर जुर्माना लगेगा
आरबीआई के अनुसार, पूरा लोन चुकाने के बाद गारंटी के एवज में रखे गए दस्तावेजों को समय पर वापस न करने की स्थिति में बैंकों पर जुर्माना लगाया जाएगा. ये जुर्माना पांच हजार रुपये प्रति माह होगा. दस्तावेज गुम होने पर 30 दिनों का अतिरिक्त समय मिलेगा.
मुफ्त में आधार अपडेट कराएं
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के अनुसार, यदि पिछले 10 वर्षों में आधार विवरण को अपडेट नहीं किया है तो इसे 14 दिसंबर तक मुफ्त में कर सकते हैं. यूआईडीएआई आधार संबंधी धोखाधड़ी को रोकने के लिए 10 साल पुराने आधार विवरण को नवीनतम जानकारी के साथ अपडेट करने का भी आग्रह कर रहा है.
डीमैट अकाउंट्स के संबंध में, नॉमिनेशन डिपॉजिट करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ा दी गई गई है. कागजी शेयर रखने वालों के लिए, सेबी ने पहले कहा था कि 30 सितंबर, 2023 तक पैन, नॉमिनेशन, संपर्क पता, बैंक खाता विवरण और नमूना हस्ताक्षर जमा नहीं किए हैं, तो फोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा.