
Asaram Bapu Gets Bail: नाबालिग से रेप के दोषी करार आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, इस दौरान उन्हें कुछ सख्त शर्तों का पालन करना होगा। कोर्ट ने कहा है कि जमानत मिलने के बावजूद आसाराम अपने अनुयायियों से नहीं मिल सकते और न ही कोई सार्वजनिक कार्यक्रम या धार्मिक प्रवचन आयोजित कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को जमानत देते हुए कहा कि उनका इलाज मेडिकल आधार पर किया जाएगा। इस दौरान वह किसी प्रकार के अनुयायी से नहीं मिल सकेंगे, न ही किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे। इसके साथ ही, आसाराम को निर्देश दिया गया कि वह किसी तरह से सबूतों और गवाहों को प्रभावित न करें। कोर्ट ने यह जमानत शर्तों के साथ दी है, ताकि न्याय प्रक्रिया पर कोई असर न पड़े।
आसाराम के खिलाफ गंभीर अपराधों के मामले Asaram Bapu Gets Bail:
आसाराम को 2013 में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था। इसके अलावा, आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर अहमदाबाद में दो बहनों के साथ रेप और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप है, जिसमें आसाराम को उम्रकैद की सजा मिली है। आसाराम और नारायण साईं के खिलाफ बच्चों के लापता होने, गवाहों को धमकाने और हत्या की साजिश जैसे गंभीर आरोप भी चल रहे हैं।
आसाराम और नारायण साईं की सजा
आसाराम और उनके बेटे नारायण साईं पर महिलाओं के खिलाफ यौन अपराध और बच्चों के साथ शोषण के कई मामले चल रहे हैं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को स्वास्थ्य आधार पर जमानत दी है, लेकिन उनके खिलाफ मामलों की जांच और कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।