उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया है। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य सरकार के सभी नियमित, पूर्णकालिक और यूजीसी से जुड़े अधिकारियों को मिलेगा। यह नया भत्ता एक जुलाई 2024 से लागू होगा। सरकार के द्वारा जारी प्रेस रिलीज में बताया गया है कि एक जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक का महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नकद में मिलेगा, जबकि 1 अक्टूबर से यह भत्ता उनके वेतन में शामिल कर दिया जाएगा।
बोनस का लाभ किसे मिलेगा?
कुछ खास श्रेणियों के कर्मचारियों, जैसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों पर यह आदेश सीधे लागू नहीं होगा। उनके लिए अलग से दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य के गैर-राजपत्रित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों, जिला पंचायतों, और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को तदर्थ बोनस का लाभ मिलेगा। यह बोनस उन कर्मचारियों को मिलेगा जो 31 मार्च 2024 को सेवा में थे और जिन्होंने कम से कम छह महीने की निरंतर सेवा की हो।
बोनस कैसे मिलेगा?
छह महीने से लेकर एक साल तक की सेवा के लिए कर्मचारियों को उनके सेवा अनुपात के आधार पर बोनस दिया जाएगा। अस्थाई और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में हर साल कम से कम 240 दिन काम किया हो, भी इस बोनस के लिए पात्र होंगे। हालांकि, यदि कोई कर्मचारी विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही या आपराधिक मामले में दोषी पाया जाता है, तो वह बोनस के लिए पात्र नहीं होगा। लेकिन निलंबित रह चुके कर्मचारियों को यदि बहाल किया गया है, तो उन्हें बोनस दिया जाएगा।
आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के कर्मचारियों का बोनस उनके निकाय द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा, जिसमें सरकार की ओर से कोई अनुदान नहीं मिलेगा।