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Delhi Pollution को काबू करने ग्रेप-2 हुआ लागू, जाने क्या-क्या होगी पाबंदियां?

Delhi Pollution: नई दिल्ली: दिल्ली में सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 300 से ऊपर पहुंच गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने चेतावनी जारी की, जिसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आपात बैठक कर एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) का दूसरा चरण लागू कर दिया।

इसके तहत, 11 नियम और प्रतिबंध लागू किए गए हैं। सबसे अहम यह कि मंगलवार से आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जनरेटर का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, सिर्फ आपातकालीन सेवाओं को इससे छूट दी गई है।

Delhi Pollution: दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित CPCB की रिपोर्ट के अनुसार, सोमवार को दिल्ली का AQI 310 था, जो देश में सबसे ज्यादा था। पिछले कुछ महीनों में पहली बार हवा इतनी खराब हुई है और अगले तीन दिनों तक यह स्थिति बने रहने की संभावना है।

GRAP-2 के तहत नए निर्देश

आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक क्षेत्रों में डीजल जनरेटर पर रोक।

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पार्किंग शुल्क बढ़ाया जाएगा, ताकि निजी वाहनों का उपयोग कम हो।

CNG और इलेक्ट्रिक बसों व मेट्रो के फेरे बढ़ाने के निर्देश।

लोगों से निजी वाहन छोड़कर सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील।

धूल उत्पन्न करने वाले निर्माण कार्य जनवरी तक न करने के निर्देश।

खुले में लकड़ी या कूड़ा जलाने पर पाबंदी।

प्रदूषण की इस समस्या के पीछे 10.96% योगदान वाहनों से निकलने वाले धुएं का है। पराली जलाने का हिस्सा भी 3.19% है, जो 23 और 24 अक्टूबर तक और बढ़ने की संभावना है।

एक्शन प्लान GRAP-2 के तहत सड़कों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए मशीनों से सफाई और पानी का छिड़काव किया जाएगा।

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