पुरानी पेंशन योजना के तहत रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। भारत सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में 20 से 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्लान तैयार कर लिया है। अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता पाने के लिए रिटायर्ड कर्मचारियों को आयु की शर्त पूरी करनी होगी। अगर वे अस्सी साल से 85 वर्ष की आयु के बीच में हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में बीस प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी उन्हें बीस फीसदी अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता मिलेगा। एक तय आयु पार करने के बाद सेवानिवृत्त कर्मियों की पेंशन में बतौर अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ते में, 100 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा इस बाबत 18 अक्तूबर को कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है। पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण के लिए नोडल विभाग है। केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त सिविल कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन देने के लिए शर्तें निर्धारित की गई हैं। सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के पूर्ववर्ती नियम 49(2-ए), अस्सी वर्ष की आयु पूरी होने के बाद या इससे ऊपर के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों द्वारा, नियमों के तहत स्वीकार्य पेंशन या अनुकंपा भत्ते के अलावा उन्हें अतिरिक्त पेंशन या अतिरिक्त अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा।