
हरियाणा सरकार ने डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 20 दिनों की पैरोल दी है। आज सुबह करीब 6 बजे, वे कड़ी सुरक्षा के बीच जेल से बाहर आए। राम रहीम को रोहतक जेल से उनके उत्तर प्रदेश के बागपत स्थित बरनावा आश्रम ले जाया गया है।
पैरोल के नियम और शर्तें
गुरमीत राम रहीम ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले 20 दिन की पैरोल के लिए आवेदन किया था, जो 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। शर्तों के अनुसार, वह किसी भी चुनावी गतिविधि में हिस्सा नहीं लेंगे और हरियाणा से बाहर ही रहेंगे। साथ ही, उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि वह किसी तरह की चुनावी गतिविधि में शामिल न हो सकें।
राम रहीम किस मामले में जेल में हैं?
2017 में, अदालत ने राम रहीम को अपनी दो महिला अनुयायियों के साथ बलात्कार के मामले में दोषी करार दिया और 20 साल की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, 2019 में उन्हें एक पत्रकार की हत्या के मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जो 16 साल पुराना था।
पैरोल मिलने का इतिहास
- 24 अक्टूबर 2020: पहली बार राम रहीम को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए 1 दिन की पैरोल दी गई।
- 21 मई 2021: दूसरी बार उन्हें 12 घंटे की पैरोल मां से मिलने के लिए मिली।
- 7 फरवरी 2022: परिवार से मिलने के लिए 21 दिन की फरलो दी गई।
- जून 2022: 30 दिन की पैरोल दी गई और वे बागपत के आश्रम भेजे गए।
- 14 अक्टूबर 2022: उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई।
- 21 जनवरी 2023: छठी बार 40 दिन की पैरोल मिली।
- 20 जुलाई 2023: सातवीं बार 30 दिन की पैरोल पर रिहा हुए।
- 21 नवंबर 2023: उन्हें 21 दिन की फरलो दी गई और बागपत आश्रम भेजा गया।
- जनवरी 2024: इस बार उन्हें 50 दिन की पैरोल दी गई है।